
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2025: पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को कुछ अंशदान करना होगा। वहीं कुछ अंशदान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
60 वर्ष की आयु के बाद सरकार श्रमिकों को ₹3000 का मासिक लाभ प्रदान करेगी जिससे वृद्धावस्था में आने वाली आर्थिक परेशानियों से श्रमिकों को छुटकारा मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते है की मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगें, तो इसकी जानकारी के लिए आप इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2025
राजस्थान सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जीवनभर मेहनत करते हैं लेकिन बुजुर्ग होने पर उनकी कमाई का कोई साधन नहीं रहता।
इस योजना में 18 से 45 साल की उम्र वाले श्रमिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी उम्र के अनुसार एक तय प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम की राशि श्रमिक की उम्र के हिसाब से तय की जाएगी, जबकि कुछ हिस्सा राज्य सरकार भी योगदान के रूप में देगी। यह योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से अलग है और इसका लाभ लेने के लिए श्रमिक का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राजस्थान सरकार ने बुजुर्ग श्रमिकों को आर्थिक सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि वृद्धावस्था में श्रमिकों को पैसों की कमी के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके तहत राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने ₹3000 पेंशन दी जाएगी ताकि वे अपने जरूरी खर्च खुद उठा सकें और किसी पर निर्भर न रहें।
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मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ क्या है?
- मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत राजस्थान सरकार श्रमिकों को मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
- श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन दिया जाएगा।
- इसके लिए श्रमिकों को अपनी उम्र के अनुसार कुछ प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- कुछ अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से वृद्धावस्था के दौर में श्रमिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बनकर जीवन यापन कर सकेंगे।
- पेंशन धारक की मृत्यु होने पर लाभुक की पत्नी को 50% पेंशन लाभ मिलेगा।
- पेंशन धारक की विकलांगता की स्थिति में उसकी पत्नी पेंशन योजना को जारी रख सकती हैं।
- 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन योजना से बाहर निकला जा सकता है जिसके बाद निवेश की गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाएगी। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पेंशन धारक कितने समय से इस योजना का हिस्सा है।
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Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष की आयु श्रमिकों को दिया जाएगा।
- श्रमिक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
- श्रमिक का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
- ऐसे श्रमिक जो एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफ जैसी अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।
- इसके लिए आवेदक श्रमिक का खुद का बैंक खाता होना अनिवार्य है जिसमें डीबीटी चालू हो।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- ई पोर्टल पंजीकरण नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के तहत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया निचे दी गई है। इस प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन करे –
- विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर दिए गए विकल्प “पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- अब एक आवेदन फॉर्म खिलेगा, इसमें मांगी गई पूरी डिटेल्स दर्ज करें।
- फिर ई-पोर्टल पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फिर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करें।
- इतना करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- अब आपको आवेदन की एक स्लिप प्राप्त होगी, इसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर रख लें।
- इस तरह पंजीकरण पूरा हो जाएगा और पंजीकरण पूरा होने का Confirmation Message आपको मिल जाएगा।
